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संगठन

वह सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है, जो अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियन्त्रण करती है, तथा अपने पर्यावरण से जिसकी अलग सीमा होती है। संगठन तरह-तरह के हो सकते हैं - सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सैनिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक आदि।

परिचय

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यशील होते हैं तो संगठन की आवश्यकता पड़ती है। उद्देश्य के अल्पकालीन होने से संगठन की आवश्यकता में कमी नहीं आती। यदि कुछ व्यक्तियों को मिलकर भारी वजन उठाना हो तो इस क्षणिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यावसायिक उपक्रम के लिए व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व से उसको संचालित करने के लिए संगठन का निर्माण कर लिया जाना चाहिए। बगैर संगठन के किसी भी उद्देश्य की प्रभावपूर्ण ढंग से पूर्ति संभव नहीं है। एक अच्छा संगठन किसी निष्क्रिय उपक्रम को भी जीवन प्रदान कर सकता है। एक कमजोर संगठन अच्छे उत्पाद को मिट्टी में मिला सकता है जबकि एक अच्छा संगठन जिसके पास कमजोर उत्पाद है, अपने से अच्छे उत्पाद को बाजार से निकाल सकता है। संगठन सम्पूर्ण प्रबन्ध के संचालन का केन्द्र है जिसके द्वारा मानवीय प्रयासों को समन्वित करके उन्हें सहक्रियाशील बनाया जाता है। संगठन कार्यों, साधनों व सम्बन्धों की एक औपचारिक अवस्था है जिसके माध्यम से प्रबन्ध अपना कार्य सम्पन्न करता है। यह प्रबन्ध का तंत्र एवं शरीर रचना है। संगठित प्रयासों के द्वारा ही उपक्रम की योजनाओं एवं आवश्यकताओं को साकार किया जा सकता है। एक सुदृढ़ संगठन व्यवसाय की प्रत्येक समस्या का उत्तर है।

अर्थ एवं परिभाषा

मनुष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति का आधार संगठन ही है। संगठन कार्यों, साधनों एवं संबंधों की एक औपचारिक अवस्था है जिसके द्वारा प्रबन्ध अपना कार्य सम्पन्न करता है। जब दो या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यशील हो तो उन्हें संगठन की आवश्यकता होती है। उद्देश्य चाहे अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, संगठन की आवश्यकता में कमी नहीं आती। संगठन के विभिन्न स्तरों पर नियुक्त अधिकारियों के मध्य सह-सम्बन्धों की व्याख्या की जाती है। एक व्यावसायिक उपक्रम को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुशल संगठन का निर्माण करना चाहिए क्योंकि एक कमजोर संगठन अच्छे उत्पाद को मिट्टी में मिला सकता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं तो उनके बीच स्थापित संबंधों एवं अन्तःक्रियाओं की संरचना को 'संगठन' कहते हैं।

महत्त्व

संगठन, प्रबन्ध अध्ययन का एक उत्तेजक एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। व्यवसाय में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का आधार सुदृढ़ संगठन एवं समन्वय व्यवस्था ही है। आज मनुष्य की सभी क्रियाएँ संगठन के अन्दर ही होती है। संगठन के बिना मानव जीवन की कोई भी क्रिया व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकती है। हम संगठन में ही जन्म लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा हममें से अधिकांश लोग संगठन में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। संगठन के बिना प्रबन्ध वैसे ही प्रभावहीन है जैसे बिना आत्मा के शरीर। संगठन इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति अपना अत्यधिक समय उनमें व्यतीत करते हैं। मानव शक्ति अर्थात् वयस्क जनसंख्या अपने जीवन का एक-तिहाई समय संगठनों में व्यतीत करती है। व्यवसाय में संगठन के महत्त्व को 'एण्ड्र्यू कार्नेगी' के 1901 में अपनी विशाल सम्पत्ति (United States Steel Corporation) को बेचते समय कहे गये कथन से समझा जा सकता है- हमारी समस्त मुद्रा, महान कार्य, खाने तथा कोयले की भट्टियाँ यदि सब कुछ ले जाओ, किन्तु हमारा संगठन हमारे पास छोड़ दो। कुछ ही वर्षों में ही हम स्वयं को पुनः स्थापित कर लेंगे। किसी भी व्यवसायिक उपक्रम को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुशल संगठन का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि संगठन व्यक्तियों के कार्य स्थल पर आपसी सम्बन्धों, भूमिकाओं व पद स्थितियों का ढांचा है, जिसके अन्तर्गत सभी व्यक्ति एक एकीकृत इकाई के रूप में संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास करते हैं।

संगठन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है-


(1) समन्वय में सुविधा - कृत्यों तथा विभागों का समाकलन करते समय समन्वय का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रबन्ध का यह मुख्य कार्य है कि वह कर्मचारी के अलग-अलग कार्यों, प्रयासों, हितों व दृष्टिकोण में एक उचित समन्वय स्थापित करे। संगठन का निर्माण करते समय उपक्रम की क्रियाओं का वर्गीकरण एवं समूहीकरण किया जाता है। उपक्रम के सभी विभाग सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप समन्वय का कार्य सुविधाजनक हो जाता है।
(2) अधिकार प्रत्यायोजन में सुविधा - एक अच्छे संगठन में प्रत्येक अधिकारी को अपने कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों एवं अधिकारों का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। वह अपने अधीनस्थों को आवश्यक कार्य एवं अधिकार सौंप सकता है। कुशल संगठन अधिकारों के प्रत्यायोजन को सुगम बनाता है। एक कुशल संगठन में एक अधिकारी को यह ज्ञात होता है कि उनके अधीनस्थ कौन-कौन व्यक्ति हैं और किसे क्या-क्या कार्य करना है। सुदृढ़ संगठन यथार्थ एवं प्रभावपूर्ण प्रत्यायोजन को सुविधाजनक बनाता है।
(3) भ्रष्टाचार की समाप्ति - संगठन के विभिन्न स्तरों पर निरन्तर नियंत्रण का कार्य किया जाता है। अच्छा संगठन अपने कर्मचारियों में वैयक्तिक गुणों, परिश्रम, दायित्व, भावना आदि को प्रोत्साहित करके भ्रष्टाचार एवं निष्क्रियता को समाप्त करता है।
(4) संचार में सुविधा - संगठन के द्वारा संस्था में अधिकारी, अधीनस्थ संबंध स्थापित हो जाते हैं एवं औपचारिक संचार के मार्गों का निर्धारण हो जाता है। जिसके कारण ऊपर से नीचे की ओर आदेशों के प्रवाह में और नीचे से ऊपर की और कर्मचारियों के विचारों, सुझावों एवं समस्याओं के प्रवाह में सुवि धा होती है।
(5) अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा - प्रभावी संगठन संरचना कार्मिकों में समूह भावना का विकास करती है, एक साथ मिलकर कार्य करने की प्रेरणा देती है तथा मानव के साथ मानवता का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। अधिकार-दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या, कुशल संचार, प्रत्यायोजन, रूचि के अनुसार कार्य-वितरण, आदेश-निर्देशों की एकता आदि घटकों से श्रेष्ठ मानवीय संबंधों का विकास होता है।
(6) मनोबल का विकास - स्वस्थ संगठन में कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुरूप ही कार्य दिया जाता है जिससे कर्मचारियों को अपने दायित्वों एवं अधिकारों का स्पष्ट ज्ञान होता है। अतः कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने पर प्रशंसा एवं खराब कार्य पर चेतावनी मिलती है जिससे कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है।


(7) विशिष्टीकरण को बढ़ावा - संगठन संरचना का निर्माण श्रम विभाजन के आधार पर किया जाता है। संगठन संरचना का मुख्य आधार श्रम विभाजन होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष कार्य ही करता है। विशिष्टीकरण से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ती है तथा अधिक उत्पादन का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों की कुशलता बढ़ती है। कुशलता बढ़ने से उत्पादन अधिक होता है तथा प्रति इकाई लागत घटती है जिससे लोगों को कम आय में अधिक वस्तुएँ प्राप्त होती है एवं जीवन स्तर में वृद्धि होती है।

(8) उपक्रम के कार्यों को व्यवस्थित करना - संगठन प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित कार्य, निश्चित स्थान तथा निश्चित साधनों की व्यवस्था करता है, जिससे उपक्रम के कार्य व्यवस्थित रूप से चलते रहते हैं। संगठन व्यवस्था को जन्म देता है। संगठन का अभाव ही अव्यवस्था को जन्म देता है।
(9) विकास को बढ़ावा - संगठन विकास का मूल मंत्र है। उपक्रम का विकास संगठन की कुशलता पर निर्भर करता है। बड़े-बड़े उपक्रमों के विकास का इतिहास अच्छे एवं कुशल संगठन की ही कहानी है। कोई भी उपक्रम संगठन के अभाव में विकास की आशा नहीं कर सकता है।
(10) रचनात्मक विचारधारा को प्रोत्साहन - संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी रचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। कर्मचारियों की इच्छा के अनुरूप कार्य मिलने पर वे उसे सम्पन्न करने में सक्षम होते हैं जिससे कर्मचारियों को संतोष प्राप्त होता है। अतः उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है फलस्वरूप रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहन मिलता है।
(11) व्यवस्था का निर्माण - एक संस्था में छोटी सी गलती समस्त पूंजी विनियोजन को व्यर्थ बना सकती है। अतः संगठन के द्वारा ही मतभेदों एवं अनियमितताओं को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है।

(12) प्रबन्धकीय कार्य क्षमता में वृद्धि - कर्मचारियों में मधुर संबंध स्थापित करना, कार्य की आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारियों की भर्ती, कार्र्यों का वैज्ञानिक आधार पर बंटवारा आदि के द्वारा प्रबन्धकीय कार्य-क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।
(13) साधनों का अनुकूलतम उपयोग - कर्मचारियों की इच्छा के अनुरूप कार्य मिलने पर उसे वे भली-भांति सम्पन्न करने में सक्षम होते हैं तथा उचित समन्वय के द्वारा कार्यों के दोहराव व अपव्यय को समाप्त किया जा सकता है जिसके कारण साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है।
(14) व्यक्तिगत योग्यताओं के मापन का आधार - जब कर्मचारियों को कार्यभार सौंप दिया जाता है तो कर्मचारियों को अपने दायित्व का बोध हो जाता है अतः यह आसानी से पता किया जा सकता है कि कर्मचारी ने सौंपे गये कार्य को किस सीमा तक पूरा किया है जिसके फलस्वरूप कर्मचारी की व्यक्तिगत योग्यता एवं क्षमता का सही मापन हो जाता है।
(15) सामूहिक प्रयासों की प्रभावशीलता - संगठित प्रयासों के माध्यम से ही उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। इसके माध्यम से ही व्यक्तिगत प्रयासों का एकीकरण किया जाता है।
(16) नियंत्रण में सुविधा - कार्यों, अधिकारों एवं दायित्वों के निश्चित होने के कारण संगठन के विभिन्न स्तरों पर अनावश्यक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है तथा उच्च प्रबन्धकों को केवल महत्त्वपूर्ण नियंत्रण केन्द्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
(17) मानवीय प्रयासों का समुचित उपयोग - विशिष्टीकरण के माध्यम से जब कार्मिकों को अपनी योग्यता, अनुभव एवं रुचि के अनुसार कार्य मिल जाता है तो वे सौंपे गये कृत्य का अपनी योग्यता, कुशलता एवं अनुभव का पूरा उपयोग करके ठीक ढंग से निष्पादन करते हैं। इस प्रकार सुदृढ़ संगठन से “सही व्यक्ति को सही कार्य“ प्रदान करने से उनके प्रयास का समुचित उपयोग सम्भव होता है और समय, श्रम एवं धन का दुरुपयोग नहीं होता।
(18) तकनीकी सुधारों का समुचित उपयोग - इस वैज्ञानिक युग में शोध एवं अनुसंधानों के कारण औद्योगिक जगत में आये दिन परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों, सुधारों एवं विकसित नवीन तकनीकों की प्रयुक्ति न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो जाती है। प्रभावी संगठन द्वारा ही इन नवीन सुधारों का लाभ उठाया जा सकता है।

संगठन के तत्व

संगठन प्रणाली विभिन्न संघटकों से निर्मित होता है। इसकी संरचना में विभिन्न निवेशों का योगदान होता है, जिन्हें संगठन के उद्देश्य कहा जाता है।
(1) श्रम विभाजन - व्यक्तियों एवं विभागों के द्वारा सम्पन्न की जाने वाली क्रियाओं का उचित निर्धारण, स्पष्टीकरण एवं पृथक्करण किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् कार्यों का वितरण व्यक्ति की रूचि एवं योग्यता के आधारपर किया जाना चाहिए। इससे कार्य निष्पादन में दोहराव समाप्त होता है तथा प्रयास प्रभावपूर्ण बन जाते हैं।
(2) मानव समूह - मानव समूह संगठन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। क्रियाओं के समूहीकरण व सत्ता के वितरण में व्यक्तियों की सीमाओं व क्षमताओं का पूर्ण विचार किया जाना चाहिए।
(3) भौतिक साधन - संगठन एक सीमा तक भौतिक संसाधनों - पूँजी, मशीनें, यंत्र, सामग्री, भूमि आदि का संकलन एवं संयोजन भी है। व्यक्तियों को उनके कार्य निष्पादन में सहायता पहुँचाते हैं।
(4) वातावरण - नियोजन की भाँंति प्रत्येक संगठन संरचना का एक आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं नैतिक वातावरण होता है जो कार्य निष्पादन में सहायक होता है।
(5) अधिकार सत्ता - अधिकार सत्ता अन्य व्यक्तियों को निर्देश देने व उनका पालन करवाने हेतु बाध्य करवाने की शक्ति होती है। कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली सत्ता संगठन में उनकी स्थिति, वैधानिक नियमों, अनुभव, ज्ञान एवं प्रथाओं पर निर्भर करती है।
(6) संचार व्यवस्था- संगठन संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का कार्य करता है क्योंकि यह संगठन में रक्त प्रवाह के समान है जो इसके समस्त अंगों को गति प्रदान करता है।
(7) संबंधों का ढांचा - कार्य के वितरण से कर्मचारियों के मध्य विभिन्न भूमिकाओं व स्थितियों का निर्माण होता है जो उन्हें परस्पर सम्बन्धित करती है। संगठन कार्य सम्बन्धों का जाल एवं ढांचा है।

क्षेत्र एवं प्रकृति


(1) यह एक गतिशील क्रियात्मक प्रक्रिया है।
(2) यह सहकारी प्रयासों की एक व्यवस्था है।

(3) यह परस्परवादी चलों का समूह है।
(4) यह प्रबन्ध का कार्य, साधन एवं शरीर रचना है।
(5) इसमें सदस्यों के अधिकारों व कार्य क्षेत्र की सीमा स्पष्ट होती है।
(6) संगठन यांत्रिक नहीं है, न ही एक संकलन है। यह एक मानवीय एवं जैविक व्यवस्था भी है।
(7) संगठन व्यक्तियों का समूह है।

(8) इसमें सदस्यों के कार्यकारी सम्बन्ध निश्चित होते हैं।
(9) यह एक प्रबन्धकीय क्रिया है जो चक्रीय है, न कि एक दैनिक घटित होने वाली क्रिया।
(10) यह समूह एक कार्यकारी नेतृत्व के अन्तर्गत कार्य करता है।
(11) आधुनिक संगठन सामाजिक सम्बन्धों की प्रणाली है।
(12) इसमें सदस्यों की पद-स्थितियाँ, भूमिकाएँ एवं औपचारिक सत्ता भी निश्चित होती है।

संगठन की प्रक्रिया

किसी भी उपक्रम के संगठन का निर्माण करने के लिए जो आवश्यक कदम उठाये जाते हैं, वे निम्न प्रकार से हैं -
(1) उद्देश्यों का निर्धारण करना -संगठन प्रक्रिया का प्रथम कदम संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करना है। संस्था के उद्देश्यों के निर्धारण के अभाव में संगठन का कोई महत्त्व नहीं रहता। वास्तव में संगठन का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं होता, यह तो उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है।
(2) कार्यों को परिभाषित करना - कार्यों को परिभाषित करते समय संस्था द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यों को परिभाषित किया जाता है। कार्यों को परिभाषित करते समय संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक कार्य को उपकार्यों में विभाजित किया जाता है जिससे कि उने कर्मचारियों में बाँटा जा सके और उनका दायित्व निर्धारित किया जा सके।
(3) कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन - क्रियाओं को श्रेणीबद्ध करने के उपरान्त अगला कदम है, कार्यों का कर्मचारियों के मध्य विभाजन करना। कार्य विभाजन में कर्मचारियों की रूचि, शारीरिक क्षमता, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव आदि को ध्यान में रखना आवश्यक होता है।
(4) समन्वय - संगठन संरचना की अन्तिम प्रक्रिया है। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, जिससे कि उपक्रम के समस्त विभाग एकजुट होकर संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रयत्नशील हो सकें। विभिन्न विभागों के बीच सम्बन्धों को परिभाषित करना ही संगठन प्रक्रिया की अन्तिम कड़ी होती है।
(5) क्रियाओं को श्रेणीबद्ध करना - समान प्रकृति अथवा सम्बन्धित क्रियाओं को श्रेणीबद्ध किया जाता है। क्रियाओं के श्रेणीबद्ध करने से विभागों तथा उपविभागों का निर्माण होता है।
(6) व्युत्पन्न उद्देश्यों, नीतियों तथा योजनाओं का निर्माण
(7) क्रियाओं का उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों की दृष्टि से श्रेणीबद्ध करना जिससे कि साधनों का अधिकतम उपयोग हो सके।
(8) क्रियाओं की विभिन्न श्रेणियों का परस्पर गठबन्धन। इस प्रकार का गठबन्धन क्षितिजीत तथा ऊध्वधिर हो सकता है।
(9) अधिकारों का प्रत्यायोजन - कर्मचारियों के मध्य कार्य वितरण द्वारा उन्हें कार्य सम्पादन व उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है। उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए उत्तरदायित्व के अनुरूप अधिकार भी कर्मचारियों को सौंपे जाने चाहिए।

सिद्धान्त

संगठन के सिद्धान्त निम्न हैं:-
(1) उद्देश्य का सिद्धान्त - उद्देश्य के बिना संगठन का निर्माण नहीं किया जा सकता है, अतः संगठन के प्रत्येक भाग का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। संगठन में कार्यरत सभी व्यक्तियों को संगठन के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। उद्देश्य निश्चित न होने पर मानव एवं मानव सामग्री का कुशल एवं प्रभावी उपयोग नहीं किया जा सकता है।
(2) समन्वय का सिद्धान्त - समन्वय संगठन के समस्त सिद्धान्तों को अभिव्यक्त करता है। संगठन का उद्देश्य ही उपक्रम के विभिन्न विभागों पर किये जाने वाले कार्य में समन्वय स्थापित करता है।
(3) विशिष्टीकरण का सिद्धान्त - व्यक्ति की इच्छा एवं कार्य क्षमता के अनुसार ही कार्य सौंपा जाना चाहिए जिसको करने में वह सक्षम है। तो वह उस कार्य में दक्षता प्राप्त करता है। इस सिद्धान्त के पालन से विभागों एवं कर्मचारियों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है।
(4) अधिकार का सिद्धान्त - सर्वोच्च सत्ता से अधिकारों के हस्तान्तरण के लिए पद श्रेणी क्रम का निश्चित निर्धारण होना चाहिए। प्रत्येक कार्य के संबंध में अधिकारों का उचित निर्धारण किया जाना चाहिए।
(5) उत्तरदायित्व का सिद्धान्त - अधिकार एवं दायित्व साथ-साथ होने चाहिए। अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा किये गये कार्यों के लिए उच्च अधिकारियों का पूर्ण दायित्व होता है।
(6) व्याख्या का सिद्धान्त - प्रत्येक संगठन में हर एक की स्थिति लिखित में स्पष्टतः निर्धारित की जानी चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी के कर्तव्य, दायित्व, अधिकार व संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए।
(7) आदेश की एकता का सिद्धान्त - संगठन में कार्यरत व्यक्ति एक समय में एक ही अधिकारी की सेवा कर सकता है अतः एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त कर सकता है। एक से अधिक अधिकारियों से आदेश प्राप्त होने पर उसकी कार्य रूचि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
(8) अनुरूपता का सिद्धान्त - यदि व्यक्ति के दायित्व अधिकारों की तुलना में अधिक है तो वह उन्हें पूरा नहीं कर सकता है तथा व्यक्ति के अधिकार दायित्वों की तुलना में अधिक है तो वह उनका दुरूपयोग करने की कोशिश करेगा। अतः दोनों ही स्थितियाँ संगठन के लिए अच्छी नहीं है।
(9) नियंत्रण के विस्तार का क्षेत्र - नियंत्रण के क्षेत्र से आशय एक अधिकारी द्वारा विभिन्न अधीनस्थों की क्रियाओं पर नियंत्रण बनाये रखने से है। कोई भी अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से पांच या छः कर्मचारियों की क्रियाओं पर नियंत्रण कर सकता है।
(10) संतुलन का सिद्धान्त - यह सिद्धान्त संगठन की विभिन्न इकाईयों, नियंत्रण के विस्तार एवं आदेशों की श्रृंखला, रेखा व कर्मचारी प्रारूप आदि में उचित संतुलन बनाये रखने पर बल देता है।
(11) निरन्तरता का सिद्धान्त - संगठन संरचना में पर्याप्त लोच होनी चाहिए जिससे कि संगठन संरचना में आवश्यकता पड़ने पर इसका पुनर्गठन किया जा सके। संगठन एक प्रक्रिया है जो कि निरन्तर चलती रहती है। इसलिए संगठन आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।
(12) अधिकार प्रत्यायोजन का सिद्धान्त - अधिकारों का प्रत्यायोजन संगठन के निम्न स्तर तक किया जाना चाहिए। यदि उस स्तर पर कार्य करने वाला व्यक्ति निर्णय के परिणामों से प्रभावित होता है। उच्च प्रबन्धकों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने एवं भारी नियोजन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।
(13) सरलता का सिद्धान्त - संगठन संरचना सरल से सरल होनी चाहिए जिससे सेवारत सभी व्यक्ति आसानी से समझ सकें तथा निष्पादन में अधिक लागत न आये व कठिनाइयों को कम किया जा सके।
(14) लोचशीलता का सिद्धान्त - संगठन के लोचशील होने से, बिना भारी फेरबदल के ही संस्था में नवीन तकनीकों को लागू करके कार्य कुशलता में वृद्धि की जा सकती है। अतः संगठन संरचना लोचशील होनी चाहिए। यदि संगठन संरचना में भावी आवश्यकताओं के अनुसार समायोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो संगठन अप्रभावशील हो जायेगा।
(15) न्यूनतम सत्ता-स्तरों का सिद्धान्त - ठोस एवं शीघ्र निर्णयन के लिए संगठन संरचना में सत्ता स्तरों को न्यूनतम किया जाना चाहिए। सत्ता स्तरों की निर्देश श्रृंखला लम्बी हो जाती है तो निम्न स्तर पर कार्यरत व्यक्ति की निर्देश प्राप्त होने में विलम्ब होने के साथ-साथ संदेशों की शुद्धता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।
(16) अनुरूपता का सिद्धान्त - समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों एवं दायित्वों में भी एकरूपता होनी चाहिए जिसके कारण अधिकारों के टकराव समाप्त हो जायेंगे तथा निष्पादन में कुशलता आ जायेगी।
(17) पदाधिकारियों से सम्पर्क का सिद्धान्त - एक उपक्रम में संगठन के विभिन्न स्तरों पर प्रबन्धकों में ऊपर से नीचे की ओर वरिष्ठता तथा अधीनता के क्रम में परस्पर सम्पर्क होना चाहिए।
(18) निश्चितता का सिद्धान्त - संगठन के इस सिद्धान्त के अनुसार संस्था में कार्यरत व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया न्यूनतम प्रयासों द्वारा अधिकतम कार्यकुशलता से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान प्रदान करने वाली होनी चाहिए।

कार्य


(1) समन्वय - आदर्श संगठन विभिन्न विभागों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों की क्रियाओं में प्रभावशाली समन्वय बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक समूह के प्रयासों की क्रमबद्ध व्याख्या करने, कार्यों में एकरूपता लाने के लिए समन्वय आवश्यक है।
(2) सरलता - संगठन संरचना इतनी सरल बनानी जानी चाहिए जिससे कि उसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आसानी से समझा जा सके। जटिल संरचना संगठन में दबाव उत्पन्न करती है एवं कर्मचारियों को लक्ष्य से विचलित करती है।
(3) स्पष्टता - यह संगठन में कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की स्थिति स्पष्ट करता है अर्थात् उसे अपने कार्यों, अधिकारों, दायित्वों व संबंधों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए जिसके कारण मतभेद, शिथिलता आदि दोष दूर हो जाते है।
(4) स्थायित्व - एक आदर्श संगठन वह माना जाता है जो दीर्घकाल तक फर्म के उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। साथ ही जिसमें विभिन्न उपद्रवों व परिवर्तित दशाओं के साथ समायोजित होने की क्षमता होती है।
(5) उद्देश्यों के प्रति सजगता - संगठन का उपक्रम के उद्देश्यों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा इनकी प्राप्ति के लिए उसे प्रयत्नशील होना चाहिए। साथ ही संगठन के उद्देश्यों की व्याख्या भी की जानी चाहिए।
(6) संतुलन - एक अच्छे संगठन द्वारा प्रत्येक इकाई, साधन एवं लक्ष्य सन्तुलित किये जा सकते हैं। इसे ’संगठनात्मक साम्य’ कहते हैं।
(7) प्रयासों की मितव्ययिता - एक संगठन ढ़ाँचे को वे समस्याएँ ही अच्छा बनाती है जो यह उत्पन्न नहीं करता है। एक अच्छे संगठन में प्रबन्धकों का समय एवं प्रयत्न आन्तरिक संघर्षों एवं मतभेदों में व्यय उत्पन्न नहीं होते हैं।
(8) प्रभावी निर्णयन - एक सुदृढ़ संगठन में सहभागिता के आधार पर सही समस्याओं पर निर्णय लिये जाते हैं तथा निर्णयन की प्रक्रिया कार्यवाही प्रधान होती है।
(9) कार्यान्वयन में सुविधा - एक अच्छा संगठन कार्य निष्पादन में सहायक होता है। सर्वोत्तम संगठन वह है जो सामान्य व्यक्तियों को असामान्य कार्य करने में सहायता करता है।

संगठन के उद्देश्य


1.देश में बढ़ रहे अपराध एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाना
2.रिश्वतखोरों को रंगे हाथ पकड़ कर उन पर कानूनी कार्यवाही कराना
3. गैरकानूनी कार्यों पर रोक लगाना एवं प्रशासन को सूचित कर उन पर कार्यवाही कराना
. किसी के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार पर रोक लगाना एवं प्रशासन की सहायता से सुलह समझौता कराना
5. अपराधों की खुफिया जानकारी हासिल कर प्रशासन को सौंपकर उन पर कार्रवाई कराना
6. बेगुनाह फंसे हुए लोगों का सहयोग कर एवं साक्ष्य इकट्ठा कर प्रशासन को सौंप कर उनकी मदद करना
7. गुनहगारों की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर एवं अच्छी तरह जांच पड़ताल कर गुनहगारों तक पहुंचने के लिए प्रशासन की मदद करना
8. न्यायालय में चल रहे केसों में बेवजह फंसे हुए लोगों का साक्ष्य इकट्ठा कर एवं सच्चाई तक पहुंच कर न्यायालय में साक्ष्य पेश कर लोगों की मदद करना
9. बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करना
10. गरीबों के हक में आवाज उठाना
11. गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना एवं विद्यालय की स्थापना करना
12. गांव व समाज में उनके अधिकारों को दिलाना
13. बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरुक करना
14. महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु तत्पर रहना
15. बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना
16. समाज के निर्धन कन्याओं का दहेज रहित सामूहिक विवाह का आयोजन कराना एवं विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रेरित करना
17. ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्य क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं आवश्यकता होने पर डिग्री कॉलेज तक के शिक्षा संस्थानों की स्थापना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CBSE बोर्ड एवं आईसीएसई, यूजीसी शिक्षा पद्धति से करना एवं उनका संचालन करना
18. उच्च शिक्षा विकास हेतु युवक-युवतियों के लिए आधुनिक शिक्षा परक शिक्षा संस्थानों तकनीकी इंजीनियरिंग औद्योगिक व्यवसायिक कृषि एवं प्रबंधन शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर उन्हें स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना
19. ट्रस्ट का उद्देश्य बच्चों की सुविधा हेतु क्रीडा केंद्र व्यायामशाला पुस्तकालय अन्धविद्यालय वाचनालय और ऑडिटोरियम एवं खेल सामग्री की उचित व्यवस्था करना
20. निर्धन बालक बालिकाओं को केंद्रीय एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों व संस्थानों के सहयोग से सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई कताई हस्तशिल्प कला हथकरघा वास्तुकला दस्तकारी दरी कालीन ड्राइंग पेंटिंग प्रशिक्षण तथा टंकण एवं कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा जागरूकता पैदा करना
21. समाज के उत्थान व नागरिकों के कल्याण हेतु पुस्तकालय छात्रावास आश्रय स्थल वृद्धाश्रम विकलांग आश्रम नारी उत्थान संस्थानों अनाथालय चिकित्सालय विवाह स्थल मंदिर संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना
22. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों गोष्ठियों एवं सभाओं व जन जागृति कार्यक्रम एवं अन्य का आयोजन कर लोगों में पारस्परिक एकता एवं भाईचारे की भावना पैदा करना

ट्रस्ट के तत्व


1.मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है आभार का संपत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आवद्ध होता है ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिए हिताधिकारियों का होना आवश्यक है ट्रस्ट का रचयिता अपनी संपत्ति प्रदान करके संपत्ति के स्वामित्व के आभार का आवद्ध करेगा विशिष्ट सदस्य
1.विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखने वाले अग्रणीय व्यक्ति 2 वर्ष के लिए मुख्य ट्रस्टी द्वारा विशिष्ट सदस्य नामित किए जा सकेंगे ऐसे सदस्यों की संख्या अध्यक्ष द्वारा आवश्यकता अनुसार निश्चित की जा सकेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त रहेंगे ऐसे सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होगा

ट्रस्ट मंडल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य
राष्ट्रीय अध्यक्ष/ मुख्य ट्रस्टी:-


1. समस्त प्रकार की सभाओं की अध्यक्षता करना
2. ट्रस्ट मंडल की सभा मेंं किसी विषय पर बराबर मत की दिशा मेंं अपना निर्णायक मत देना
3. ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति का आपात स्थिति में देखकर सचिव की राय से भंग करना एवं कार्यकारिणी समिति के समस्त अधिकार अपने में निहित कर दो माह में कार्यकारिणी समिति का विधिवत निर्वाचन करना
4. ट्रस्ट समिति के परामर्श से संस्थापक/ अध्यक्ष किसी सुयोग्य व्यक्ति को बिना किसी सदस्यता शुल्क के अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर उसे कार्यकारी समिति या साधारण सभा का सदस्य बना सकेंगे जैसा के उद्देश्य में वर्णित है
5. ट्रस्ट के आजीवन व संरक्षक सदस्यों द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता व संस्था विरोधी कार्य करने पर उसे 6 वर्ष तक की अवधि के लिए सभा से निलंबित किया जा सकता है
6. ट्रस्ट विरोधी कार्य एवं अनुशासनहीनता करने पर किसी भी पद का पदाधिकारी व सदस्य की सदस्यता समाप्त करना चाहे वह कार्यकारिणी समिति या साधारण सभा का सदस्य हो किंतु इसका अनुमोदन ट्रस्ट कमेटी के दो तीन लोगों के बहुमत से करना अनिवार्य होगा
7. ट्रस्ट के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हो
8. ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित धर्मार्थ संस्थानों शिक्षा संस्थानों कालेजों अन्य इकाइयों धर्मार्थ संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों सेवादारों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निष्कासन पदोन्नति एवं पदच्युत करना उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना वेतन भत्ते तय करना उसका भुगतान करना
9. ट्रस्ट हितार्थ अन्य सभी आवश्यक कार्य करना जो ट्रस्ट की उन्नति एवं विकास में सहायक हो
10. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय व अन्य धार्मिक संस्थाओं के लिए प्रबंध समिति का चुनाव इन्हीं ट्रस्टियों द्वारा किया जाएगा इसके लिए मुख्य ट्रस्टी चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेगा
11. ट्रस्ट समिति के समस्त आवश्यक दस्तावेजों ऋण अनुदान पत्रों चैकों ड्राफ्टों बन्धक विलेखों बिल वाउचरों पर हस्ताक्षर करना
12. ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित संस्थानों में रहने वाले किरायेदारों का किराया ट्रस्ट में जमा करना तथा किराए की रसीद प्रदान करना
13. कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए परियोजना तैयार करना वह उससे संबंधित विभागों को स्वीकृत के लिए भेजना शिक्षण संस्थानों की मान्यता संबंधता आदि के संबंध में पत्राचार करना व संबंधित विभागों विश्वविद्यालय शासन आदि से संपर्क स्थापित कर संबद्धता प्राप्त करना
14. ट्रस्ट समिति की चल अचल संपत्ति की सुरक्षा करना दान अनुदान एवं चंदा प्राप्त करना व सदस्यों को उसकी रसीद देना
15. ट्रस्ट समिति की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करवाना

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष


1. अध्यक्ष के आदेश से ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना मीटिंग बुलाना उसकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना मीटिंग कार्यवाही लिखना
2. ट्रस्ट के वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा व वार्षिक बजट तैयार कर स्वीकृति हेतु समिति के समक्ष मीटिंग में रखना
3. अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग प्रदान करना

Registered By Govt. of U.P R.No. 138/2017.




Ajay Kumar
Director / Founder
Rajan Kumar
Secretary
Manju Kumari
Chairman
Himanshu Garg
Legal Advisor
Puneet Kumar
Organization Minister
Mohit Verma
Genral Secretary
Surender Kumar
R.T.I. Activist
Rohit Mahajan
Media Prabhari
Harish Kumar Sharma
Public Relation Officer
Rajan Singla
Assistant Secretary
Mahendra Vyas
Assistant Secretary